नागपुर/मुंबई: महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चल रहा चुनावी प्रचार अब सोमवार, 1 दिसंबर की रात 10 बजे थम जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी जारी की। इन सभी स्थानीय निकायों के लिए मतदान मंगलवार, 2 दिसंबर को होगा।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, 1 दिसंबर की रात 10 बजे के बाद सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस समय सीमा के बाद, प्रचार सभाएं, मोर्चा (रैली) और लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा, चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी विज्ञापन का प्रकाशन और प्रसारण भी नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि मतदान से 48 घंटे पहले 'मौन अवधि' शुरू हो जाए, ताकि मतदाता शांतिपूर्वक अपना निर्णय ले सकें।

Post a Comment