कामठी गैस गोदाम विवाद: 'आप' का सेवा दल को करारा जवाब; 24 घंटे में दस्तावेज़ सार्वजनिक करने की दी चुनौती

 मध्य भारत टाइम्स


कामठी | २६ फरवरी २०२६: कामठी के भाजी मंडी स्थित C. तिवारी एण्ड कंपनी (HP Gas) गोदाम की सुरक्षा और वैधता को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं。 हाल ही में 'सेवा दल' द्वारा गोदाम के समर्थन में दिए गए पत्र के जवाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के नागपुर जिला संगठन मंत्री शौकत अली बागवान ने एक 'खुला पत्र' जारी कर प्रशासन और संबंधित पक्ष को सीधी चुनौती दी है。 बागवान ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक लाभ का नहीं, बल्कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा से जुड़ा है。

"दावा सही है तो सबूत दिखाएं"

सेवा दल द्वारा गोदाम को "पूरी तरह वैध और सुरक्षित" बताने के दावे पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने ५ प्रमुख दस्तावेजों को २४ घंटे के भीतर सार्वजनिक करने की मांग की है:

  • Fire NOC: फायर विभाग द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र।

  • PESO लाइसेंस: विस्फोटक विभाग (गैस/विस्फोटक) का आधिकारिक लाइसेंस।

  • नगर परिषद अनुमति: लैंड यूज (Land Use) और कमर्शियल परमिशन के वैध कागजात।

  • सुरक्षा मानक: गोदाम की स्टोरेज क्षमता और सुरक्षा मानकों का आधिकारिक ब्यौरा।

  • बफर ज़ोन प्रमाण: रिहायशी मकानों, स्कूलों और बाज़ार से निर्धारित सुरक्षित दूरी का प्रमाण पत्र।

प्रशासन और संचालक की होगी जिम्मेदारी

शौकत अली बागवान ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि यदि गोदाम वास्तव में वैध है, तो दस्तावेजों को सामने लाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए。 उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आरटीआई (RTI) कानून के तहत यह जनता का अधिकार है कि वह अपने आसपास मौजूद खतरों की सच्चाई जाने। यदि बिना वैध अनुमति के रिहायशी क्षेत्र में ज्वलनशील गैस का भंडारण हो रहा है, तो भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और गोदाम संचालक की होगी。

आम आदमी पार्टी ने दोहराया है कि यह लड़ाई कामठी की जनता की सुरक्षा के लिए है और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा。



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